समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को समझाइये । [ [ Explain the concept of equal pay for equal work


 समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को समझाइये । 

[ [ Explain the concept of equal pay for equal work . ] 

संविधान के अनुच्छेद 39 ( घ ) में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो । अभिप्राय यह हुआ कि समान कार्य के लिए पुरुष एवं स्त्रियों में वेतन में भिन्नता अर्थात् भेदभाव नहीं होना चाहिए । 

उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद् बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश ( ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 1965 ) के मामले में ऐसे विभेद को असंवैधानिक माना गया है । समान कार्य के लिए समान वेतन की माँग के लिए आवश्यक है कि सेवा व्यक्ति अपेक्षित योग्यता धारण करता है । ( स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि . बनाम दिव्येन्दू भट्टाचार्य , ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 897 )

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